22 फरवरी 2008
वार्ता
चेन्नई। चेन्नई की एक अदालत ने समाजवादी पार्टी सांसद एवं पूर्व अभिनेत्री जयाप्रदा और उनके परिवार के सदस्य के स्वामित्व वाले दो सिनेमाघरों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया।
पढ़ें:- चुनावों से दूर जयाप्रदा शूटिंग में व्यस्त अदालत ने 20 लाख रुपए संपत्ति कर नहीं चुकाने के कारण यह आदेश जारी किया। अदालत ने अपने पूर्व के स्थगन आदेश को समाप्त करते हुए सिनेमाघरों की संपत्ति को कुर्क किये जाने का आदेश दिया।
चेन्नई निगम के राजस्व अधिकारियों ने संपत्तिकर की बकाया राशि के लिए मुकदमा किया था जिस पर स्थगन आदेश ले लिया गया था।