|
|
एन. डी. तिवारी को दिल्ली उच्च न्यायालय से राहत
|
03 नवंबर 2009
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस
नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एन.डी.तिवारी को दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राहत देते हुए रोहित शेखर नाम के शख्स की वह याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने खुद को तिवारी का बेटा बताया था।
न्यायमूर्ति एस.एन.धींगड़ा ने कांग्रेस की पूर्व कार्यकर्ता उज्ज्वला शर्मा के बेटे रोहित की यह याचिका खारिज की। रोहित ने याचिका दाखिल कर खुद को तिवारी का पुत्र घोषित करने की मांग की थी।
तिवारी द्वारा इससे इंकार किए जाने पर उज्ज्वला ने दावा किया था कि वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ उनके पुत्र के पिता हैं। इस संबंध में उन्होंने उच्च न्यायालय को लिखित बयान सौंपा था। इससे पहले न्यायालय ने अवैध संतान के मसले पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
यह खबर आपको कैसी लगी
10 में से 0 वोट मिले
पाठकों की राय 09 फरवरी 2010
Nov 04, 2009
रोहित शेखर का d.N.A. Test करने से जल्दी न्याय मिलेगा!!!!!!
dgpatel usa